Cartridges Seized from the flat of Kamlesh: जमीन के काराेबारी कमलेश कुमार सिंह (Kamlesh Kumar Singh) के फ्लैट से बरामद साै कारतूस उसके बॉडीगार्ड का है।
दसकी सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने जब्त कारतूसों (Cartridges ) को रिलीज करने का आदेश दिया है। जब्त कारतूस पूरी तरह से वैध है। कारतूस को रिलीज करने को लेकर कमलेश कुमार का बॉडीगार्ड कौशल कुमार सिंह ने एक याचिका दाखिल की थी। दाखिल याचिका पर सीजेएम की अदालत में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने पक्ष रखा। अदालत ने मामले में जांच अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। कौशल कुमार सिंह का शस्त्र लाइसेंस गढ़वा जिले से जारी है।
जांच अधिकारी ने इसका सत्यापन किया। साथ ही अदालत ने जांच अधिकारी से पूछा कि एक समय में हथियारों के लिए अधिकतम कितने कारतूस की खरीद की जा सकती है।
कांके थाना द्वारा जब्त 100 कारतूस को रिलीज करने का आदेश
अधिवक्ता ने जांच अधिकारी के रिपोर्ट के हवाले से बताया कि आर्म्स लाइसेंस धारक (Arms License Holder) एक साल में अधिकतम 200 कारतूस की खरीदारी कर सकता है।
एक समय में अधिकतम 50 कारतूस की खरीदारी कर सकता है। बरामद 100 कारतूस के चालान को भी पुलिस ने सत्यापन किया। कोर्ट पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद कांके थाना द्वारा जब्त 100 कारतूस को रिलीज करने का आदेश पारित किया।
उल्लेखनीय है कि ED ने कमलेश कुमार के ठिकाने पर गत 21 जून को छापेमारी की थी। जहां से एक करोड़ नकद के साथ 100 कारतूस बरामद किया गया था।
बरामद कारतूस को लेकर कांके थाना में कांड संख्या 174/2024 के तहत कमलेश कुमार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बरामद कारतूस कमलेश कुमार का नहीं बल्कि उसके बॉडीगार्ड का निकला है।