Assault cases in Doranda: सिविल कोर्ट रांची (Civil Court Ranchi) की न्यायिक दंडाधिकारी इला कंडपाल की अदालत ने शनिवार को आयरन रड से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर देने के मामले (Cases of Serious Injury) में एक ही परिवार के आठ आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
अदालत ने डोरंडा थाना (Doranda police station) क्षेत्र के गांधी नगर हिनू निवासी स्व. राज कुमार साव के एक बेटा राहुल कुमार एवं छह बेटियां सरिका कुमारी, बबीता कुमारी, सुनिता कुमारी, अनिता कुमारी, तनु कुमारी उर्फ जानवी कुमारी, खुशी कुमारी एवं उनकी पत्नी प्रमिला देवी को बरी किया।
आयरन रड से मार कर दिया जख्मी
इन सभी के खिलाफ डोरंडा के बिरसा चौक निवासी प्रीति देवी ने मारपीट का आरोप लगाते हुए चार सितंबर, 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इसमें कहा गया था कि सभी आरोपितों ने घर में घुस कर मेरे पति को आयरन रड से मार कर जख्मी कर दिया था लेकिन अदालत में गवाही के दौरान एक भी गवाह केस साबित करने के लिए नहीं पहुंचा।