Ranchi DC Manjunath Bhajantri’s Petition: सुप्रीम कोर्ट ने रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री (Manjunath Bhajantri) की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस याचिका पर 6 दिसंबर को सुनवाई हो सकती है। उपायुक्त ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चुनावी कार्यों से अलग रखने और विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।
क्या है मामला?
बताते चलें 22 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया था। साथ ही, उन्हें चुनावी कार्यों से दूर रखने का निर्देश दिया गया था।
इसके बाद, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता के दौरान, उन्हें रांची उपायुक्त के पद से हटाकर उनकी जगह वरुण रंजन को नियुक्त कर दिया गया था।
मंजूनाथ भजंत्री ने Supreme Court में दाखिल अपनी याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट का आदेश उनके अधिकारों और उनकी नियुक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
हालांकि, मुख्यमंत्री Hemant Soren के शपथ ग्रहण के बाद राज्य सरकार ने मंजूनाथ भजंत्री को पुनः रांची डीसी के पद पर नियुक्त कर दिया।