Civil judge Can Settle Cases worth More Than ₹500000: एक महत्वपूर्ण फैसले में झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने स्पष्ट किया है कि Civil Judge (सीनियर डिवीजन) के पास असीमित वित्तीय अधिकार क्षेत्र है। वह 5 लाख रुपए से कम या उससे अधिक मूल्य के मुकदमों का निपटारा कर सकता है।
भले ही ऐसा मूल्यांकन मुंसिफ न्यायालय के वित्तीय क्षेत्र में आता हो। ऐसे मामलों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अवैधानिक नहीं माना जा सकता। यह फैसला एक सिविल मामले में आया, जिसमें ट्रायल कोर्ट (Trial Court) के आदेश को रद्द करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया गया था।
प्राथी की याचिका खारिज
जस्टिस सुभाष चंद (Subhash Chand) की अदालत ने इस आदेश के साथ ही प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी। इस मामले को सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-I, रांची द्वारा विविध सिविल आवेदन संख्या 647/2024 में पारित 25 जुलाई, 2024 के आदेश को चुनौती दी थी।
शुरू में मूल मुकदमा संख्या 628/2015 के रूप में पंजीकृत किया गया था। बाद में इसे संख्या 388/2023 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया, जो एक संपत्ति विवाद से जुड़ा था। वादी रतन कुमारी सुराना और अन्य ने संपत्ति का मूल्यांकन ₹5 लाख करते हुए मुकदमा दायर किया।