Petition filed to open Shambhu border: किसानों के प्रदर्शन के कारण बंद शंभू बॉर्डर (Shambhu border) को खोलने के लिए लगी याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
Supreme Court ने कहा कि इस तरह के मामले पहले ही कोर्ट में चल रहे हैं, फिर बार-बार क्यों इस तरह की याचिका दाखिल की जा रही हैं।
गौरव लूथरा ने लगाई थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका दाखिल करने से धारणा देखकर लगाता हैं कि केवल लोगों को दिखाने के लिए और प्रचार के लिए मुकदमे करने के लिए आया है। दरअसल यह याचिका जालंधर के रहने वाले गौरव लूथरा ने लगाई थी।
उन्होंने मांग की थी कि केंद्र के साथ हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों को आदेश दिया जाए कि शंभू बॉर्डर सहित उन सभी State-National Highways को ट्रैफिक के लिए खोला जाए, जो किसानों की वजह से बंद किए गए हैं।
हाईवेज को इस तरह बंद करना नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह नेशनल हाईवे एक्ट के भी खिलाफ है, जो अपराध के दायरे में आता है। गौरव के वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सड़क बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कत होती है।