Silence Zone Declared Within 100 meter radius of school: रांची के सदर SDO Utkarsh Kumar ने सोमवार को कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्कूल और कॉलेज के 100 मीटर की परिधि में भी साइलेंस जोन (Silence Zone) घोषित किया गया है।
ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) की शिकायत टोल फ्री नबंर 112 या थाना में करने वाले शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णतया गोपनीय रखी जायेगी। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है और किसी प्रकार का लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करना है।