DGP and ATS SP Rishabh Jha appeared in Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने पुलिस द्वारा जब्त किये गये मादक पदार्थों (Narcotics) की सही तरीके से सैंपलिंग नहीं करने, जिससे मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े आरोपितों को जमानत मिलने और NDPS केस में आरोपितों की सजा की दर कम होने के मामले में बुधवार को राज्य के DGP अनुराग गुप्ता, ATS के SP ऋषभ झा (SP Rishabh Jha) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्ट अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।
DGP ने कोर्ट को किया आश्वस्त
सुनवाई के दौरान अदालत ने DGP को निर्देश दिया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य सरकार एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाएं ताकि पुलिस की ओर से जब्त किये गये मादक पदार्थों की सैंपलिंग सही तरीके से हो।
इसके साथ मादक पदार्थ के अवैध कारोबार से जुड़े केस में सजा की दर बढ़े और मादक पदार्थ के कारोबारियों को सख्त सजा मिले।
DGP ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अदालत के दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।
दरअसल, पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में गांजा (Ganga) बरामद किया गया था लेकिन जब्त मादक पदार्थों की सैंपलिंग सही ढंग से नहीं होने पर आरोपितों को जमानत मिल गयी थी। इसे हाई कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए डीजीपी को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था।