‘Cashless Treatment’ Scheme: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ‘कैशलेस ट्रीटमेंट’ स्कीम (‘Cashless Treatment’ Scheme) की घोषणा की है, जिसके तहत सरकार सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के 7 दिनों तक के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपये तक का खर्च वहन करेगी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने हाल ही में ‘कैशलेस ट्रीटमेंट’ स्कीम की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को त्वरित उपचार प्रदान करना है।
इस योजना के तहत, सरकार दुर्घटना के पीड़ितों के 7 दिनों तक के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपये तक का खर्च वहन करेगी। गडकरी ने बताया कि यदि दुर्घटना की सूचना पुलिस को 24 घंटे के भीतर मिलती है, तो संबंधित पीड़ित का इलाज पूरी तरह से सरकारी खर्च पर होगा। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में समय पर इलाज सुनिश्चित करने और दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए उठाया गया है।
“गोल्डन ऑवर” में अस्पताल पहुंचना आवश्यक
नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाने वाले व्यक्ति के लिए मौजूदा इनाम राशि अपर्याप्त है।
उन्होंने बताया कि “गोल्डन ऑवर” के तहत, दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने से उसकी जान बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है।
केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 से इस इनाम योजना की शुरुआत की थी, ताकि लोग सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की मदद करें और उन्हें समय रहते अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित हों।
अस्पताल पहुंचाने वालों को पुरस्कार के साथ प्रमाण पत्र
वर्तमान योजना के तहत, सड़क दुर्घटना (Road Accident) के पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार राशि के साथ मान्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुरस्कार राशि वास्तविक व्यक्तियों को मिले, कई स्तर का वेरिफिकेशन प्रॉसेस अपनाया जाता है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की पॉलिसी के अनुसार, केवल वही लोग जो किसी घातक दुर्घटना में पीड़ितों की मदद के लिए आगे आते हैं, प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र पाने के पात्र हैं।
हालांकि, पब्लिक डोमेन में इस बात का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है कि अब तक कितने लोगों ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने में मदद की है और कितने लोगों को पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है।
इलाज का खर्च उठाएगी सरकार
उन्होंने हाल ही में ‘कैशलेस ट्रीटमेंट’ स्कीम की घोषणा की, जिसके तहत सरकार सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के 7 दिनों तक के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपये तक का खर्च वहन करेगी।
गडकरी ने कहा कि यदि दुर्घटना की सूचना पुलिस को 24 घंटे के भीतर मिलती है, तो इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्री ने हिट-एंड-रन मामलों में मृत पीड़ितों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की, ताकि ऐसे मामलों में पीड़ित परिवारों की सहायता की जा सके।
सड़क दुर्घटनाओं के चिंताजनक आंकड़े
उन्होंने 2024 में सड़क दुर्घटनाओं के चिंताजनक आंकड़े साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2024 में देशभर में हुई सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.80 लाख लोगों की मौत (Death) हुई, जिनमें से 30,000 मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हुईं।
गडकरी ने यह भी कहा कि 66% दुर्घटनाओं में 18 से 34 वर्ष की आयु के लोग शामिल थे। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों के पास अपर्याप्त व्यवस्था के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 10,000 बच्चों की मौत का भी जिक्र किया, जिससे सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया।