Para Teachers News : झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य में 26,000 सहायक शिक्षकों (Para Teachers) की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले पर आज शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया।
हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों को क्वालिफ़ाइंग मार्क्स (Qualifying Marks) में छूट देने के प्रावधान को रद्द कर दिया है।
यह फैसला चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ ने दिया।
इससे पहले बुधवार को सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण और क्वालिफ़ाइंग मार्क्स में छूट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी की गई थी।
अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इस मामले में याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार हलदर की ओर से अधिवक्ता शुभम कुमार मिश्रा, कुमार पवन और शिवम उत्कर्ष सहाय ने पक्ष रखा, जबकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल, राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव ने दलीलें दीं।
राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता राहुल साबू ने प्रस्तुत किया।