Matric Inter Exam : SDM अमित कुमार ने लोहरदगा जिले के मैट्रिक और इंटर परीक्षा केन्द्रों पर 11 फरवरी से 3 मार्च तक परीक्षा के दिन भारतीय न्याय संहिता-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
इस बाबत एसडीएम ने कहा कि 11 फरवरी से तीन मार्च जिले के 23 परीक्षा केन्द्रों पर Matric Inter की परीक्षा होनी है।
इनके आस-पास विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसको लेकर परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर परिधि में Section-144 of IPC (संशोधित धारा-163 भारतीय न्याय संहिता, 2023) के तहत injunction लागू करने का आदेश दिया गया है।