Panam Coal Mines : पैनम कोल माइंस में अवैध खनन की CBI जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को Jharkhand Highcourt में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए उसे बिंदुवार और स्पष्ट जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
मामला Pakur और Dumka जिले में कोयला खनन से जुड़ा है, जहां वर्ष 2015 में झारखंड सरकार ने पैनम माइंस को खनन का लीज दिया था। आरोप है कि कंपनी ने तय सीमा से अधिक खनन कर सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया।
इस संबंध में हाई कोर्ट के अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने जनहित याचिका दायर की है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच इस याचिका पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई से पहले सभी बिंदुओं पर विस्तृत और स्पष्ट जवाब दाखिल करे।