MNREGA Scam Pooja Singhal Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा रांची के PMLA की विशेष अदालत में दाखिल याचिका पर अब 17 फरवरी को सुनवाई होगी। ED ने कोर्ट से आग्रह किया है कि मनरेगा घोटाले की अभियुक्त IAS अधिकारी पूजा सिंघल को कोई विभागीय जिम्मेदारी न दी जाए।
ED का कहना है कि यदि राज्य सरकार उन्हें कोई विभाग सौंपती है, तो वे अपने पद का दुरुपयोग कर मामले को प्रभावित कर सकती हैं। इस याचिका पर पूजा सिंघल की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है, जिसके बाद अब दोनों पक्षों की बहस होगी।
गौरतलब है कि ED ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।
इससे पहले, पांच मई को उनके 25 ठिकानों पर छापेमारी में बेहिसाब नकदी और निवेश से जुड़ी अहम जानकारी मिली थी। उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी।
पूजा सिंघल को सात दिसंबर को BNS कानून के तहत जेल से रिहा कर दिया गया था। हालांकि, वे अब भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियुक्त हैं, लेकिन कानूनी प्रावधानों के तहत जेल से बाहर रहने के दौरान उनका निलंबन समाप्त कर दिया गया है।