Mumbai Sessions Court: मुंबई की सेशन कोर्ट ने देर रात महिला को अश्लील और आपत्तिजनक संदेश भेजने के मामले में आरोपी नरसिंह गुडे की सजा को बरकरार रखा है।
आरोपी ने पूर्व महिला पार्षद को व्हाट्सऐप पर आपत्तिजनक मैसेज और तस्वीरें भेजी थीं। कोर्ट ने इसे महिला की गरिमा का अपमान करार देते हुए तीन महीने की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है।
देर रात भेजे गए थे संदेश, महिला हुई शर्मिंदा और नाराज
पीड़िता के मुताबिक, 26 जनवरी 2016 की रात उसे आरोपी के नंबर से संदेश मिले थे, जिसमें लिखा था- “आप बहुत स्मार्ट लगती हैं, आप गोरी हैं, मैं आपको पसंद करता हूं, आप शादीशुदा हैं या नहीं?” आरोपी ने इसके बाद कुछ अश्लील तस्वीरें भी भेजीं।
जब महिला ने अपने पति को इसकी जानकारी दी और आरोपी को कॉल किया, तो उसने कॉल रिसीव नहीं की और जवाब में लिखा- “रात में कॉल स्वीकार नहीं की जाएगी, मुझे व्हाट्सऐप चैटिंग पसंद है, ऑनलाइन आओ।”
कोर्ट ने कहा- कोई भी महिला अपनी गरिमा दांव पर नहीं लगाएगी
अदालत ने आरोपी की दलील खारिज कर दी, जिसमें उसने कहा था कि उसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत फंसाया गया है।
कोर्ट ने कहा कि कोई भी महिला झूठे मामले में फंसाकर अपनी गरिमा को खतरे में नहीं डालेगी।
आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं में दोषी, अपील खारिज
कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 509 (महिला की गरिमा का अपमान) और आईटी एक्ट की धारा 67, 67A (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रसारित करना) के तहत दोषी ठहराया।
आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट की सजा को बरकरार रखा।