Jharkhand High court News: झारखंड हाईकोर्ट में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। इस मामले में अब अगली सुनवाई मार्च के अंतिम सप्ताह में होगी।
नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति न होने से प्रक्रिया रुकी
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसी कारण संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। सरकार ने अतिरिक्त समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
पहले भी सरकार ने दिया था यही जवाब
इससे पहले हुई सुनवाई में भी सरकार ने कहा था कि मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। सरकार का कहना है कि नई सरकार बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति होते ही इन संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी।
हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी
कोर्ट पहले ही सरकार को लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग के पदों को जल्द भरने का निर्देश दे चुका था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इन पदों पर 3 से 5 साल से कोई नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे संवैधानिक संस्थाओं का काम प्रभावित हो रहा है।
जनहित याचिका पर सुनवाई जारी
यह मामला राजकुमार द्वारा दायर अवमानना याचिका और राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष व सदस्यों के पद खाली होने को लेकर दायर जनहित याचिका के तहत झारखंड हाईकोर्ट में चल रहा है। अब यह देखना होगा कि मार्च में होने वाली सुनवाई में क्या फैसला आता है।