High Court News: राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं होने के कारण उक्त नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं।
इसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए मार्च माह के अंतिम सप्ताह की तिथि निर्धारित की है।
राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित कई संवैधानिक संस्थाओं के पद कुछ वर्षों से रिक्त हैं।
इन रिक्तियों को भरने को लेकर हाईकोर्ट काफी गंभीर है और कोर्ट ने सरकार को उक्त पदों पर जल्द नियुक्ति का निर्देश भी दिया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा नहीं होने के कारण नियुक्तियों पर पेंच फंसा हुआ है।