Jharkhand High Court excessive tax recovery: झारखंड हाई कोर्ट ने अत्यधिक टैक्स वसूली मामले में मेसर्स कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट ने असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कार्यवाही के दौरान प्रार्थी द्वारा 2 एसेसमेंट वर्षों (2013-14 और 2014-15) के टैक्स के मद में कुल डिमांड राशि का 15% जमा कराए गए राशि की वापसी, प्रार्थी को नहीं किए जाने पर झारखंड सरकार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
जुर्माना राशि प्रार्थी के पैसे को सरकार द्वारा 4 वर्षों तक अपने पास रखने के कारण प्रार्थी को देने का निर्देश दिया है।
साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 9 जनवरी 2021 की तिथि से उक्त दोनों असेसमेंट वर्षों की बकाया राशि की वापसी प्रार्थी को 9% प्रतिवर्ष ब्याज दर के साथ 6 सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपीलीय अथॉरिटी के पास दो असेसमेंट वर्षों के असेसमेंट ऑर्डर की कुल डिमांड राशि का 15% यानी वर्ष 2013-14 के लिए 26 लाख रुपए और वर्ष 2014-15 के लिए 24 लाख रुपए की वापसी का आग्रह किया था।
उक्त दोनों असेसमेंट वर्षों के टैक्स के असेसमेंट ऑर्डर को प्रार्थी ने अपील दाखिल कर चुनौती दी थी।