JPSC First Civil Services Recruitment Scam: JPSC प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के आरोपितों को सीबीआई कोर्ट से झटका लगा है। विशेष न्यायाधीश P.K. शर्मा की अदालत ने गुरुवार को 10 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
28 फरवरी को आदेश सुनवाई
अदालत ने हरिबंश पंडित, योगेंद्र प्रसाद, प्रवीण रोहित कुजूर एवं बिजय कुमार सहित अन्य को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
आरोपितों ने पिछले दिनों अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। वहीं अजय सिंह बड़ाईक की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।
अदालत अपना सुरक्षित आदेश 28 फरवरी को सुनाएगी।
10 आरोपितों की याचिका खारिज
जबकि सीमा सिंह एवं मोहन लाल मरांडी की याचिका पर मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी।
इससे पूर्व अदालत अरविंद कुमार लाल, लखीराम बास्की, संजय पांडे, अंजना दास एवं साधना जयपुरिया की याचिका खारिज कर चुकी है।
मामले में अब तक 32 आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इसमें से 10 आरोपितों की याचिका खारिज हो चुकी है।
उल्लेखनीय है कि CBI कोर्ट ने मामले में 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों सहित 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था।