Jharkhand News: विवेकानंद विद्या मंदिर के खाते में आपराधिक षड्यंत्र कर पैसे गबन और जालसाजी के मामले में आरोपी अभय कुमार मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने खारिज कर दी।
आरोपी जगन्नाथपुर निवासी है और उस पर संस्था का सचिव पद से हटने के बाद भी बैंक में खाता खुलवाकर पैसों के गबन का आरोप है।
बर्खास्तगी के बाद भी जारी रखा षड्यंत्र
आरोप है कि अभय कुमार मिश्रा ने रामकृष्ण सेवा संघ के सचिव पद से हटने के बाद विवेकानंद विद्या मंदिर के नाम से खाता खुलवाया और पैसों का गबन किया।
संस्था के वर्तमान सदस्य तन्मय मुखर्जी ने आरोपी के खिलाफ चुटिया थाना में मामला दर्ज कराया था।
एक आरोपी पहले ही गया जेल
मामले में दूसरा आरोपी राजेश कुमार सिंह को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पुलिस ने जांच में कई दस्तावेजी साक्ष्य बरामद किए हैं, जिससे आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है।
अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मिले साक्ष्यों को गंभीर मानते हुए अभय कुमार मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।