Jharkhand News: सिल्ली में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी उत्तम कुमार महतो (23) को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
आरोपी घटना के बाद से ही जेल में है और कोर्ट ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर उसे दोषी करार दिया।
शादी के झांसे में फंसाकर करता रहा शोषण
मामला जनवरी 2020 का है, जब आरोपी ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ जबरदस्ती की।
इसके बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
जब पीड़िता ने शादी की बात की, तो आरोपी ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया।
पुलिस ने 2021 में किया था गिरफ्तार
पीड़िता ने घटना के डेढ़ साल बाद 25 जुलाई 2021 को सिल्ली थाना में मामला दर्ज कराया था।
पुलिस ने 27 जुलाई 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से आरोपी जेल में बंद है।
गवाहों और सबूतों ने दिलाई सजा
मामले में पीड़िता सहित 6 गवाहों ने कोर्ट में बयान दिया।
जांच अधिकारी मानव मयंक समेत सभी गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी पाया और सजा सुनाई।