Rooftop restaurant closed: झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दो रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट्स को राहत मिलने के बाद रांची नगर निगम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा। कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
उन्होंने बताया कि नगर निगम ने 24 फरवरी को एक ड्राफ्ट नियमावली तैयार की थी, जिसमें सरकार को मिलने वाले राजस्व और रोजगार के अवसरों का ध्यान रखा गया है।
बाकी 31 रेस्टोरेंट्स पर जारी रहेगा प्रतिबंध
संजय कुमार ने स्पष्ट किया कि जिन 31 रेस्टोरेंट्स को बंद करने का आदेश जारी किया गया था, वह अभी भी प्रभावी रहेगा।
फिलहाल सिर्फ दो रेस्टोरेंट्स – ग्रीका किचन एंड बार और प्राणा लाउंज – को हाईकोर्ट ने अस्थायी राहत दी है।
जनता की आपत्तियों के बाद होगा अंतिम फैसला
ड्राफ्ट नियमावली पर जनता से आपत्तियां मांगी गई हैं, जिसके लिए एक महीने का समय दिया गया है। आपत्तियों की समीक्षा के बाद नगर निगम की कमेटी अंतिम निर्णय लेगी और उसी आधार पर आगे की घोषणा होगी।
आदेश के खिलाफ रेस्टोरेंट्स ने दी थी कोर्ट में चुनौती
नगर निगम ने हाल ही में 33 रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को बंद करने का आदेश दिया था। इस आदेश को लेकर ग्रीका किचन एंड बार और प्राणा लाउंज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने फिलहाल दोनों रेस्टोरेंट्स के संचालन पर लगी रोक हटा दी है।