Supreme Court Reject Petition: कर्नाटक के कथित हनीट्रैप स्कैंडल से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इंकार कर दिया है। हनीट्रैप मामले की SIT से जांच की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि झारखंड में रहते हुए आपको कर्नाटक की चिंता क्यों है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास और भी बहुत काम है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी के गठन की मांग की गई थी।
जजों को भी हनीट्रैप किए जाने पर जाहिर की चिंता
दरअसल कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री के एन राजन्ना ने अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों पर मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं और जजों सहित 48 लोगों को हनीट्रैप करने का आरोप लगाया है। झारखंड निवासी याचिकाकर्ता बिनय कुमार सिंह ने जजों को भी हनीट्रैप किए जाने पर चिंता जाहिर की।
याचिका में कहा गया है कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता पर आघात है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में मामले की जांच करवानी चाहिए।
वकील ने कहा कि राजनेताओं, नौकरशाहों और जजों को हनी ट्रैप में फंसाने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि वे हनी ट्रैप में क्यों फंसे? अगर कोई हनी ट्रैप रचता है और आप उसमें फंस जाते हैं तब आप खुद के लिए मुसीबत बुला रहे हैं।