Roof Top Bar & Restaurant: रांची में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की खंडपीठ ने मंगलवार, 8 अप्रैल 2025 को रांची नगर निगम (RMC) द्वारा शहर के दो रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ जारी नोटिस पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने RMC के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि RMC केवल उन मामलों में कार्रवाई कर सकती है, जहां संरचना से दुर्घटना की संभावना हो।
ग्रीका किचन और प्राना लाउंज ने दायर की थी याचिका
ग्रीका किचन एवं बार और प्राना लाउंज ने RMC के उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें अवैध निर्माण का आरोप लगाकर उनके रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट को बंद करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट में पक्ष रखा।
रूफ टॉप बार ने सभी नियमों का पालन करने का किया वादा
अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दोनों रेस्टोरेंट जिस भवन में संचालित हो रहे हैं, उसका नक्शा RMC से स्वीकृत है। रूफ टॉप पर केवल बार और रेस्टोरेंट चल रहा है, जहां कुर्सी-टेबल के अलावा अस्थाई संरचना बनाई गई है। किचन और स्टोर स्वीकृत नक्शे के अनुसार हैं। दोनों रेस्टोरेंट अग्निशमन सुरक्षा मापदंडों को पूरा करते हैं और विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है। फूड सेफ्टी लाइसेंस, बार लाइसेंस आदि भी सक्षम अधिकारियों से लिए गए हैं।
RMC के पास रूफ टॉप बार के लिए नियमावली नहीं
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि RMC के पास रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट के संचालन को लेकर कोई स्पष्ट नियमावली नहीं है। 24 फरवरी को RMC ने एक ड्राफ्ट नियमावली बनाई थी, जिस पर आपत्तियां मांगी गई हैं। दोनों रेस्टोरेंट ने म्यूनिसिपल एक्ट 2011 और बिल्डिंग बायलॉज 2016 का उल्लंघन नहीं किया है। कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए RMC के बंद करने के आदेश को अनुचित माना और उसे निरस्त कर दिया।