रांची: झारखंड लोकसेवा आयोग (जेपीएससी )की कंबाइंड सिविल सेवा-2021 में उम्र सीमा में छूट मांगने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद याचिका ख़ारिज कर दी है।
उम्र सीमा में छूट दिए जाने को लेकर मुकेश कुमार व अमित कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सोमवार को याचिका ख़ारिज किये जाने के बाद सभी प्रार्थियों को बड़ा झटका लगा है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से जेपीएससी परीक्षा के उम्र की कट ऑफ डेट एक अगस्त 2016 को घटाकर एक अगस्त 2011 करने की मांग की गयी थी । जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया है।
राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा, जबकि जेपीएससी की तरफ से अधिवक्ता संजोय पीपलवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा।
वही प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे।