गुमला सामूहिक हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

News Aroma Media
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रांची: गुमला जिले में एक ही परिवार के पांच लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में विस्तृत जवाब मांगा है।

इस मामले में चीफ जस्टिस रवि रंजन  की अदालत ने गुरुवार को सरकार से पूछा है कि अब तक इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसकी विस्तृत जानकारी जवाब के माध्यम से दी जाए।

इस मामले को हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था।

अब इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा और सरकारी पहल की जानकारी दी। इस मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी।

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अदालत ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि हम सब पर समाज में व्याप्त इस कुरीति रूपी राक्षस को खत्म करने का उत्तरदायित्व है।

कोर्ट समाज और अधिवक्ता समाज को इस मामले को एक जिम्मेदारी के रूप में लेना चाहिए और डायन हिंसा खत्म करने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव देनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि झारखंड के गुमला के कामडारा थाना के बुरुहातु गांव में 22 फरवरी की रात निकोदिन टोपनो के पूरे परिवार की डायन-बिसाही की आशंका में कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी।

हत्या के आरोप में गुमला पुलिस ने 28 फरवरी को गांव के ही आठ आरोपित सुनील टोपनो, सोमा टोपनो, सलीम टोपनो, फिरंगी टोपनो, फिलिप टोपनो, अमृत टोपनो, सावन तोपनो और दानियल टोपनो को गिरफ्तार किया था।

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