मेदिनीनगर: होली पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए छतरपुर अनुमंडल दंडाधिकारी एनपी गुप्ता ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा है कि होली पर्व के मद्देनजर शरारती एवं उपद्रवी तत्वों और उनकी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
दंडाधिकारी ने निर्देश दिया है कि होली पर्व के अवसर पर अशांति फैलाने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जारी किए गए निर्देश के अनुसार फेसबुक, व्हाट्सएप तथा ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, अशांति तथा भ्रम फैलाने वाले पोस्टों पर भी नजर रखी जाएगी।
इसके अलावा अश्लील गानों तथा डीजे पर भी प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी हुआ है।
साथ ही छतरपुर अनुमंडल के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि वे अवैध रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली शराब खानों पर भी छापेमारी करना सुनिश्चित करें।