बोकारो: वर्ष 2018 में हरला थाना इलाके से एक 14 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में एडीजे-1 जनार्दन सिंह की अदालत ने कांड के अभियुक्त दीपक कुमार को 5 और 3 साल के कारावास के साथ-साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
दोनों सजा अभियुक्त पर एक साथ चलेगी।
विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने कोर्ट में सात गवाहों के बयान दर्ज कराए थे।
उन्होंने बताया कि पीड़िता को अभियुक्त 2 जुलाई 2018 में अपनी स्कूटर पर जबरन बैठाकर बोकारो रेलवे स्टेशन ले गया था।
वहां रात बिताने के बाद दूसरे दिन दुग्दा पहाड़ी मंदिर ले गया, जहां पर दीपक अपने दोस्त बंटी की मदद से उसे लॉज के एक रूम में ले गया। वहां पांच दिनों तक उसके साथ गलत काम करता रहा।