पाकुड़: बगैर ट्रांजिट परमिट के कोयला का परिवहन करने वालों के खिलाफ वन पर्यावरण एवं जलवायु विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
विभाग ने बगैर ट्रांजिट परमिट के कोयला परिवहन कर कोयला परिवहन में लगे चार हाइवा को जब्त किया है।
वन विभाग की इस कारवाई से ट्रांसपोर्टरों एवम बीजीआर कम्पनी में हड़कंप मच गया है।
वनपाल बबलू कुमार देहरी की लिखित शिकायत पर जप्त हाइवा के मालिक एवं चालक के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद अमड़ापाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक से पाकुड़ स्थित लोटामारा रेलवे साइडिंग तक कोयला का परिवहन बंद हो गया है।
उल्लेखनीय है कि गत अक्टूबर माह में डीएफओ कार्यालय ने कोयला उत्खनन करने वाली कम्पनी बीजीआर के निदेशक के साथ ही पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी को नोटिस जारी कर ट्रांजिट परमिट लेकर कोयला परिवहन करने तथा विभाग के निर्देशानुसार झारखण्ड वनोपज नियमावली 2020 का अनुपालन करते हुए कोयला की ढुलाई करने का निर्देश दिया था।
लेकिन जिले वन विभाग से ट्रांजिट परमिट लिए बगैर सैकड़ों हाइवा द्वारा दिन रात कोयले की ढुलाई की जा रही थी जिससे वन पर्यावरण एवम जलवायु विभाग को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा था।