मुंबई: महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री ने बताया कि सूबे में वीकेंड लॉकडाउन का निर्णय मंत्री समूह की बैठक में लिया गया है।
साथ ही राज्य कोरोना के बढ़ते संक्रमितों की वजह से होटल, मॉल, सिनेमागृह,नाट्यगृह पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह निर्णय विपक्षी नेताओं, हर दल के नेताओं व हर क्षेत्र के विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद लिया है।
नवाब मलिक ने बताया कि रविवार को मुख्यमंत्री ने मंत्री समूह की बैठक में राज्य में लॉकडाउन की वजाय कठोर नियमावली लागू करने का निर्णय लिया है।
इसके तहत राज्य में मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थलों में भक्तजनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
मंदिर सहित धार्मिक स्थलों में सिर्फ पुजारी पूजा कर सकेंगे। राज्य में सभी धार्मिक ,सांस्कृतिक ,सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है।
इसी तरह अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 लोगों को व शादी समारोह में शामिल होने के लिए 50 लोगों को अनुमति दी गई है। यह रोक 30 अप्रैल तक जारी रहेगी।
नवाब मलिक ने बताया कि राज्य में बनाई गई नई नियमावली सोमवार को रात 8 बजे से लागू की जाएगी। इसके तहत रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
इसी तरह होटल बंद रहेंगे ,सिर्फ पार्सल सेवा शुरु रहेगी। सरकारी कार्यालय च निजी कार्यालयों में सिर्फ 50 फीसदी क्षमता पर शुरु रहेंगे। निजी कार्यालयों में वर्क फ्राम होम को बढ़ावा देने का निर्देश नई नियमावली में दिया गया है।
इसी तरह राज्य में कंपनी कारखानों को कामगारों की सुरक्षा की शर्त पर शुरु रखने की अनुमति दी जाएगी।
इस कार्यकाल में मेडिकल सेवा व अत्यावश्यक सेवा शुरु रहेगी। कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण केंद्र शनिवार व रविवार को शुरु रहेंगे।
नवाब मलिक ने बताया कि बस , टैक्सी सेवा सिर्फ आसन क्षमता के हिसाब से सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक शुरु रखने की अनुमति दी गई है, जबकि लोकल ट्रेन सेवा पूरे समय तक शुरु रहेंगी।
गृहनिर्माण क्षेत्र के काम शुरु रहेंगे और सिर्फ मजदूरों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मालिक की ही रहने वाली है।
नवाब मलिक ने कहा कि लोगों को कोरोना नियमावली का पालन करना अनिवार्य है। अगर इसके बाद भी कोरोना संक्रमितों की संख्या कम नहीं हुई तो सरकार लॉकडाउन के लिए बाध्य रहेगी।