रांची : स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर रांची के डीसी छवि रंजन ने बुधवार को बैठक की।
इसमें डीडीसी विशाल सागर, एसएसपी सुरेंद्र झा, सिटी एसपी सौरभ और जिला प्रशासन के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान डीसी छवि रंजन ने ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ के अंतर्गत कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो पाबंदियां लगायी गयी हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया।
चैंबर ऑफ कॉमर्स से अपील
डीसी ने चैंबर ऑफ कॉमर्स से अपील की कि जितनी भी दुकानें/प्रतिष्ठान हैं, सभी राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें।
उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करनेवालों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा।
जिला प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए बाध्य न करें। डीसी ने बताया कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानों को 29 अप्रैल तक सील कर दिया जायेगा।
टेक अवे पर प्रतिबंध
डीसी ने बताया कि ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ के दौरान कपड़ा, जूता, ज्वेलरी की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी।
उद्योग, माइनिंग, कृषि से संबंधित कार्य, निर्माण कार्य जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है। साथ ही दुकान, रेस्टोरेंट्स से टेक अवे भी प्रतिबंधित है, सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा है।
उन्होंने रांचीवासियों से अपील करते हुए कहा कि फोन के माध्यम से अपना आर्डर करें और होम डिलीवरी करायें, टेकअवे अनुमति नहीं है। डीसी ने चैंबर ऑफ कॉमर्स से ऐसी दुकानों का नंबर भी जारी करने को कहा, ताकि लोग घर बैठे सुविधा उठा सकें।
‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ के दौरान आवश्यक वस्तुएं ग्रॉसरी एफएमसीजी प्रोडक्ट, मिठाई की दुकान, मीट शॉप, खुले रहेंगे, लेकिन दुकानों पर जमावड़ा नहीं लगाना है।
व्यक्ति दुकान आकर सामान नहीं खरीद सकते। इन दुकानों द्वारा होम डिलीवरी की जायेगी।
डीसी ने बताया कि ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ के दौरान दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन के लिए रांची जिला कको अलग-अलग जोन में बांटा गया है। प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट इसके लिए अभियान भी चला रहे हैं।
साथ ही इंसिडेंट कमांडर दो दिन तक लगातार अभियान चलाकर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेंगे।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में लगायी गयीं कुछ पाबंदियां
कपड़ा (गारमेंट्स), जूता और ज्वेलरी, सैलून तथा स्पोर्ट्स दुकानें बंद रहेंगी। मिठाई की दुकान पर कोई भी कुर्सी या बैठने की चीज नहीं रहेंगी। कोई भी ग्राहक मिठाई की दुकान से सामग्री की खरीदारी नहीं कर सकते हैं।
होम डिलीवरी का कार्य जारी रहेगा, परंतु टेक अवे की सुविधा नहीं रहेगी। सभी रेस्टोरेंट और होटलों में टेक अवे की सुविधा नहीं रहेगी, बल्कि केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था जारी रहेगी।
रेस्टोरेंट और होटल में बैठकर खाने की व्यवस्था और टेक अवे की कोई भी व्यवस्था प्रतिबंधित रहेगी।
डीसी ने बताया कि सभी ग्रॉसरी शॉप द्वारा ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी की सुविधा को प्राथमिकता दी जायेगी।
अगर वे अपने दुकान से सामान बेचते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं रह सकते हैं।
सभी बार बंद रहेंगे। लाइसेंसी शराब की दुकानें खुली रहेंगे। सभी किताब और स्टेशनरी की दुकानें भी बंद रहेंगी।