रांची: झारखंड में 8,075 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 149 मरीजों की मौत हुई है।
रांची में आज 1,771 नए कोरोना पॉजिटिव मिले है।
बुधवार को मिले मरीजों की संख्या अब तक की सबसे अधिक मरीज़ मिलने की है।
रांची में 24 घंटे के भीतर 748 मरीज स्वस्थ हुए, वहीं झारखंड भर में 4362 मरीज़ ठीक हुए हैं।
जबकि इलाज के दौरान रांची में 46 मरीजों की मौत हुई है।
इधर राज्य सरकार ने पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को एक सप्ताह और बढ़ाने का फैसला लिया है।
अब 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 6 मई की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सुप्ताह का अनुपालन राज्यवासियों को अनिवार्य रुप से करना होगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज आपदा प्रबन्धन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
अब दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खुली रहेंगी, इसे लेकर लोगों को दोपहर 3 बजे तक मूवमेंट करने की इजाजत होगी, इस बैठक में यह अहम फैसला भी लिया गया।
राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है।
बता दें की राज्य में 22अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है। इन 6 दिनों संक्रमण की रफ्तार में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। झारखंड में हर दिन कोरोना संक्रमितों और मौत का आंकड़ा भयावह होता जा रहा है।
ये सभी 2 बजे तक ही खुलेंगे
छह मई की सुबह 6 बजे तक लाॅकडान का आदेश प्रभावी रहेगा।
रात के 8 बजे की जगह 5 मई तक सभी दुकानें (अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर) दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी।
जन वितरण प्रणाली की दुकान।
आउटलेट ग्रॉसरी (एफएमसीजी) स्टोर। इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है।
फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान में भी शामिल हैं।
कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी। लेकिन खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी।
निर्माण से जुड़ी गतिविधियों, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, अनुमति दी गई है। हालांकि खनन कार्य से जुड़ी सभी दुकानों दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी।
ई-कॉमर्स सेवाएं।
जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें।
शराब की दुकानें।
वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज।
भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर। इसमें अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित रहेंगे
बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं,, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स।
राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय। समाहरणालय। नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय। इनमें केवल 50 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित रहेंगे। बाकी बचे समय में कर्मी वर्क पर होम में रहेंगे।
ये सभी 2 बजे के बाद भी खुली रहेंगी
हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें।
पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी
होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है, लेकिन होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है।
नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे।
सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी। वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे। सामानों की ढुलाई की अनुमति दी गई है।
औद्योगिक व खनन कार्य।
कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय।
कुरियर सेवाएं।
पोस्टल व टेलीकम्यूनिकेशन सेवाएं।
सिक्यूरिटी सर्विस।