रांची: सड़क सुरक्षा सप्ताह 16 मई से एक हफ्ते के लिए और बढ़ रही है। लॉकडाउन के इस विस्तारित फेज में सरकार की ओर तय की गईं पाबंदियों को सख्ती से लागू करने को लेकर बोकारो जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है।
रविवार से सख्ती काफी बढ़ जाएगी। शादी-ब्याह के इस लग्न वाले समय में न तो बाजा बज सकेगा और न ही बारात भी निकल सकेगी। जो लोग निर्देशों की अवहेलना करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
निर्धारित गाइडलाइन का शत-प्रतिशत अनुपालन कराने को लेकर डीसी राजेश सिंह ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। डीसी ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर पहले लिए गए फैसले पहले की तरह से लागू रहेंगे।
इसके लिए किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। बिना पास के पकड़े जाने पर पुलिस जुर्माना वसूलेगी।
इसके तहत आवश्यक वस्तुओं की दुकान और प्रतिष्ठान दिन के 2 बजे तक खुले रहेंगे।
दिन के 3 बजे के बाद लोगों का बेवजह घर से निकलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
इस पाबंदियों के तहत निजी वाहन परिचालन के लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है।
बाजार जाने के लिए वाहन भी कार-बाइक वालों को लेना होगा ई-पास
बता दें कि लॉकडाउन या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई तक जारी रहेगा।
इस दौरान, राज्य के बाहर और भीतर बसों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी।
निजी वाहनों/कार/बाइक का उपयोग करने वालों को स्थानीय जिले से वैध ई-पास लेना होगा।
लॉकडाउन के दौरान किराना सामान, सब्जी बाजार आदि जरूरी सेवाएं दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी।
लेकिन अगर आप बाजार जा रहे हैं या किसी भी तरह से गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाने के लिए वाहन (कार या बाइक) का उपयोग करना चाहते हैं, तो ई-पास लेना ही होगा।
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इस तरह करें Apply
- E-PASS बनाने के लिए सबसे पहले epassjharkhand.nic.in पर लॉग इन करें
- आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराना होगा।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पासवर्ड जेनरेट करना होगा।
- ध्यान रहे पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्माल लेटर, एक न्यूमेरिक नंबर (0–9) और एक स्पेशल कैरेक्टर रखना जरूरी होगा।
- पासवर्ड कंफर्म होने के बाद झारखंड सरकार का डैशबोर्ड आएगा।
- यहां फोन नंबर, पासवर्ड डालने के बाद पसर्नल जानकारी देने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा।
- पसर्नल इनफार्मेशन और डॉक्यूमेंट जमा करने के ऑप्शन में आपको पूरी जानकारी देनी होगी।
- डॉक्यूमेंट के लिए वोटर आइडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है।
- आप जो भी डॉक्यूमेंट सब्मिट करते हैं, उसका आइडी नंबर और एक फोटो (250 KB, JPG फॉर्मेट) में होना चाहिए।
- पर्सनल इनफार्मेशन देने के बाद ई-पास का ऑप्शन आएगा।
- 7 और 15 दिनों के लिए निर्गत होगा पास
चार तरह के होंगे ई-पास
1. झारखंड से बाहर जाने के लिए।
2. झारखंड के अंदर एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए
3. जिला के अंदर मूवमेंट के लिए
4. राज्य के बाहर से झारखंड आने के लिए
झारखंड में लॉकडाउन के दौरान ट्रेन या हवाई यात्रा के लिए वैध फोटो आईडी और टिकट के साथ ई-पास की आवश्यकता होगी।
राज्य में आने वाले सभी निजी वाहनों/टैक्सियों को भी ई-पास प्राप्त करना होगा, लेकिन जो वाहन दूसरे गंतव्यों के लिए जा रहे हैं, और केवल झारखंड से गुजर रहे हैं, उन्हें ई-पास लेने की आवश्यकता नहीं है।
झारखंड आने के 72 घंटे में राज्य से बाहर जाने वाले को ई-पास और क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं होगी।
बताना होगा कौन से पास की है जरूरत
- झारखंड से बाहर जाना चाहते हैं
- झारखंड के ही किसी जिले में यात्रा करना चाहते हैं
- अपने ही जिले के किसी दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं
- एग्रीकल्चर, हेल्थ, फूड, कंस्ट्रक्शन, मैनुफैक्टरिंग, शादी कैटेगरी के लिए ही बन रहे हैं पास
- क्या आप जाकर वापस भी आएंगे। ये भी बताना होगा।