नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने ट्विटर और फेसबुक जैसे बड़े सोशल मीडिया संवाद माध्यमों को निर्देश दिया है कि वह उनके लिए तय किए गए नए दिशानिर्देशों और आचार-नियमों के अनुपालन के संबंध में तत्काल जानकारी मुहैया कराए।
उनसे कहा गया है कि अच्छा होगा कि जानकारी आज ही सरकार तक पहुंच जाए।
केन्द्र सरकार ने इन संवाद माध्यमों के लिए फरवरी में दिशा-निर्देश और आचरण संहिता संबंधी नियम 2021 घोषित किए थे।
इन नियमों का पालन करने के लिए संवाद माध्यमों को तीन महीने का समय दिया गया था।
इसकी अंतिम तिथि 25 मई की मध्यरात्रि को समाप्त हो गई।
इसके बाद सरकार की ओर से बुधवार को केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से संचार माध्यमों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है।
पत्र मंत्रालय में साइबर लॉ से जुड़े ग्रुप कोऑर्डिनेटर राकेश माहेश्वरी की ओर से लिखा गया है।
इसमें ‘सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी’ (एसएसएमआई) ( 50 लाख से ऊपर के उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया मंच) से उनके नए नियमों के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है।
नए नियमों के अनुसार संवाद माध्यमों को अपने प्रबंधन और कामकाज के बारे में अधिकारियों की नियुक्ति और कार्य का ब्यौरा देने को भी कहा गया है।
इन बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्म से अनुपालन के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और निवासी शिकायत निवारण अधिकारी और पत्ते की जानकारी मांगी गई है।
नए नियमों के तहत सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए इन सबको तय करना जरूरी किया गया है।
नए आचार संहिता को आईटी एक्ट 2000 के तहत जारी किया गया है और यह 2011 में जारी पहली संहिता का स्थान लेगी।
नियमों का पालन न करने से सोशल मीडिया कंपनियां अपनी मध्यस्थ की भूमिका गवां देंगी।
इसी के चलते अभी तक उन्हें किसी भी तीसरे पक्ष की ओर दी गई जानकारी और उनकी ओर से होस्ट किए गए डेटा के लिए जवाबदेही से छूट मिली हुई थी।