पटना: बिहार में करीब एक लाख 20 हजार शिक्षक बहाली का मामला अधर में लटक गया है। पटना हाईकोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई में फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड और सरकार किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई तीन जून को होगी।
शिक्षक बहाली मामले पर हाईकोर्ट में न तो बिहार सरकार और न ही नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड पीछे हटने को तैयार है।दरअसल, ब्लाइंड फेडरेशन के वकील एस.के रूंगटा ने कोर्ट में कहा था कि जब दिव्यांगों के लिए सही तरीके से वैकेंसी ही नहीं निकाली गई तो इससे अभ्यर्थी अप्लाई भी नहीं कर सके हैं। इसलिए दिव्यांग अभ्यर्थियों से 15 दिनों के अंदर फिर से नोटिफाई करके आवेदन मांगा जाये।
इस पर बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट को बताया कि सरकार फेडरेशन की मांग पर तैयार नहीं है।
उल्लेखनीय है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड अपने मांग पर अड़ी हुई है और सरकार उनकी मांग को मानने को तैयार नहीं है।हालांकि, सरकार ने इस मांग पर विमर्श करने के लिए समय लिया था लेकिन सरकार की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि दिव्यांगों के कोटा को छोड़कर बाकी अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति कोर्ट दे।
हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक हटाने से इंकार किया है।उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तीन जून तय की है।