मेदिनीनगर: संक्रमण में कमी आने से राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत रियायत दी गई है। पलामू में कपड़ा दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है।
सभी प्रकार की दुकानों को प्रतिदिन अपराह्न 2:00 बजे तक संचालन करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इससे न तो दुकानदार को अति उत्साहित होने की आवश्यकता है और न ही आम जनता को।
यह बातें आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने शुक्रवार को कही। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कोविड गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन करने की आवश्यकता बताई है।
आयुक्त ने कहा है कि दुकानदार बंधु सहित सभी आम लोग यह ध्यान रखें कि कोविड-19 का अक्षरशः अनुपालन हो। किसी प्रकार से भी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होने दें।
कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं इसे नियंत्रित करने में खुद की भूमिका अहम है।
व्यक्ति खुद से बचाव करें, तो यह संक्रमण नियंत्रित होने के साथ-साथ इसके संभावित प्रसार को पूर्ण रूप से रोकने में सफलता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सभी को अपनी व समाज की स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा।
सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने की प्रवृति, हाथों को सैनिटाइज करते रहने एवं साबुन पानी से सफाई करते रहना आदि अन्य गाइडलाइन का अनुपालन करना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन सख्ती बरतते हुए कोविड गाइडलाइन का अनुपालन कराना सुनिश्चित करायें।