रांची: कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी को लेकर की जा रही व्यवस्था पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
अदालत ने सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को जल्दी ही इंस्टॉल करने का आदेश दिया है। इसमें देरी नहीं करने के लिए भी कहा गया।
साथ ही अदालत ने कहा कि जिस कॉन्टैक्टर ने काम किया है उसका पेमेंट भी कर दिया जाए क्योंकि कॉन्टैक्टर के अधिवक्ता ने कहा कि करीब तीन करोड़ रूपया सरकार को देना है।
अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसको लेकर व्यवस्था कर रही है। रांची सहित चार जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं।
झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सदर हॉस्पिटल में कोविड-19 मरीजों के लिए निर्बाध रूप से ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए स्टोरेज टैंक लगाने के बिंदु पर भी सुनवाई हुई।
सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि जल्द ही स्टोरेज टैंक को इंस्टॉल कर दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने यह जानकारी दी कि स्टोरेज टैंक मंगा लिया गया है। टैंक जल्द पहुंचने वाला है।अन्य कार्य किए जा रहे हैं।
अदालत ने सरकार का पक्ष को सुनने के बाद राज्य सरकार को स्टोरेज टैंक को जल्द इंस्टॉल कर प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
साथ ही सुनवाई के दौरान अदालत ने से पूछा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारियां चल रहीं हैं।
इस पर अदालत को जानकारी दी गई कि सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। काम शुरू हो गया है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 17 जून निर्धारित की है। यह जानकारी अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी।