हैदराबाद: राज्य में लॉकडाउन को पूर्ण रूप से हटाये जाने के बाद आज से राजधानी में राज्य परिवहन निगम के बस सेवा और हैदराबाद मेट्रो सेवा बहाल हो गई है।
सरकार ने सभी से इस छूट के दौरान भी कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने के भी आदेश दिए गए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी नई गाइडलाइन इससे संबंधित आदेश जारी कर बताया कि लॉकडाउन हटाये जाने के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्रों, कार्य स्थलों व कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन मेट्रो, आरटीसी बस आदि में लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क नहीं पहनने पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि सभी कार्यालयों, दुकानों व व्यापार वाणिज्यिक संस्थाओं में कोविड नियमावली के तहत शारीरिक दूरी, सैनिटाइजेशन, मास्क आदि का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
इन नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। दरअसल, राज्य सरकार ने कल एक बैठक में 20 जून से पूरे राज्य से लॉकडाउन हटाने और सभी शैक्षणिक संस्थानों व कोचिंग केंद्रों को 01 जुलाई से खोलने की अनुमति दे दी है।
कांग्रेस ने शैक्षिक संस्थान खोलने पर जताया विरोध
इसी बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता विक्रमार्का ने राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के निर्णय का विरोध किया है।
उनका कहना है कि अभी भी कोरोना के कई पीड़ित अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और राज्य में स्थिति सामान्य नहीं है, ऐसे में अगले दो महीने तक ऑनलाइन क्लास चलाना उचित होगा।