रांची: झारखंड में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (लॉक डाउन) चल रहा है।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक-एक सप्ताह के लिए लगातार बढ़ाया जा रहा है। 9वीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (24 जून से एक जुलाई) चल रहा है।
कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद झारखंड सरकार की तरफ से मिनी लॉकडाउन में तीन जून से छूट दी जा रही है। इस दाैरान वीकेंड लॉकडाउन किया जा रहा है।
अभी राज्य में अनलॉक-3 लागू है। इसके तहत शनिवार की शाम चार बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक यानी 38 घंटे का संपूर्ण लाॅकडाउन रहेगा।
यह लगातार तीसरा सप्ताह होगा, जब 38 घंटे का पूर्ण वीकेंड लाॅकडाउन लगेगा। इसलिए जितने भी जरूरी काम हैं शनिवार शाम चार बजे तक निबटा लें।
हालांकि, इस अवधि में दूध, मेडिकल संबंधित दुकानें, अस्पताल और नर्सिंग होम को छोड़कर राज्य की सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी।
इस अवधि में बेवजह निजी वाहनों से निकलने पर रोक होगी। सिर्फ मालवाहक वाहन को ही चलने की अनुमति दी गई है।
इन्हें दी गई है छूट
बंद के दौरान राज्य में खनन, निर्माण, औद्योगिक प्रतिष्ठान और कृषि कार्य से जुड़े कार्य पर कोई रोक नहीं होगी। मगर इस दौरान इनसे जुड़ी दुकानें बंद रहेगी।
ऐसे में इनसे जुड़ी अगर कोई चीज खरीदनी है तो उसकी तैयारी आज ही करनी होगी।
बंदी के दौरान अवैध रूप से व्यापार करते या नियम का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर जिला प्रशासन के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
वर्तमान में सरकारी आदेश के तहत सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को शाम चार बजे तक ही खुलने की इजाजत है।
इमरजेंसी सेवाओं पर लॉकडाउन का नहीं पड़ेगा असर
हालांकि, इस दौरान मेडिकल शाॅप, डाग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, रसोई गैस, रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, हाइवे पर ढाबा, और माल वाहक वाहनों को छूट मिली है। ये सभी साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान भी खुले रहेंगे।