नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) की अवधि 6 माह और बढ़ा दिया है।
मंत्रालय ने इस बाबत बुधवार को नागालैंड में अफस्पा को 31 दिसंबर तक जारी रखने का निर्णय लिया।
इससे पहले गृह मंत्रालय ने 30 दिसंबर 2020 को नागालैंड को ‘डिस्टर्ब स्टेट (अशांत क्षेत्र)’ घोषित करते हुए 6 माह तक के लिए (जून 2021) तक अफस्पा लागू किया था।
अफस्पा के तहत सुरक्षा बलों को कहीं भी कार्रवाई करने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त होता है।
उल्लेखनीय है कि अफस्पा पूर्वोत्तर में वर्ष 1958 से लागू है और नागालैंड को वर्ष 1963 में राज्य का दर्जा हासिल हुआ था।