रांची: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी हीरा लाल दास की जमानत याचिका पर एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने दास की जमानत याचिका खारिज कर दी। एपीपी एके गुप्ता ने बताया कि दास के खिलाफ 34 वें राष्ट्रीय खेल के दौरान सरकार द्वारा गठित टेंडर कमेटी के अन्य सदस्यों से मिलीभगत कर वित्तीय नियमों और टेंडर प्रक्रिया के नियमों को ताक पर रखकर आपूर्तिकर्ता तथा सरकार को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
खेल सामग्री को ज्यादा कीमत पर खरीदने का भी आरोप है। साथ ही टेंडर प्रक्रिया में भी गड़बड़ी करने का आरोप है।
उल्लेखनीय है कि हीरा लाल दास ने बीते नौ जुलाई को अदालत में सरेंडर किया था। न्यायालय ने उन्हें 15 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
इस मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ,पूर्व सांसद आरके आनंद सहित कई लोग आरोपित हैं।