रांची: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रांची जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के मामले में सुनवाई हुई।
शनिवार को सुनवाई के बाद अदालत ने धुर्वा स्थित बालालौंग गांव में अतिक्रमण हटाने पर सोमवार तक रोक लगा दी है।
अदालत ने इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से अब तक की गई कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में विजय कुमार सहित सात अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
सुनवाई के दौरान वादियों के अधिवक्ता समावेश भंजदेव ने अदालत को बताया कि नगड़ी सीओ की ओर से अतिक्रमण हटाने से संबंधित नोटिस उन्हें नहीं मिला है।
इसके बाद जिला प्रशासन ने उक्त जगह को खाली करने के लिए अखबारों में नोटिस और सूची जारी की। यह झारखंड पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।
अखबार में नाम आने के बाद वादी सहित अन्य लोगों ने जमीन से संबंधित दस्तावेज नगड़ी सीओ के यहां जमा किया था। लेकिन उनका पक्ष नहीं सुना गया और अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
अदालत ने कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले एक्ट के अनुसार जिला प्रशासन को सुनवाई करनी चाहिए थी और उसके बाद ही अतिक्रमण हटाया जाता।
इसके बाद अदालत ने सात लोगों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की गई है।