रांची: साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की हत्याकांड मामले की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई।
सीबीआई CBI जांच की मांग को लेकर दाखिल रिट याचिका पर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है।
कोर्ट में झारखंड के डीजीपी के साथ साहिबगंज एसपी को केस से जुड़े सभी ओरिजिनल कागजात बंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रार्थी को सीबीआई के वकील को याचिका और सरकार को जवाब देने का भी निर्देश दिया है।
इस मामले की सुनवाई अब नौ अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि इस पूरे मामले की अब तक जांच में अनियमितता बरती गई है।
उल्लेखनीय है कि रूपा तिर्की का शव फंदे से लटकता मिला था।
इसके बाद रूपा तिर्की के परिजन इस घटना की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।