नई दिल्ली: रिलायंस और फ्यूचर रिटेल को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 24 हजार करोड़ रुपए के विलय सौदे पर रोक लगा दी है।
जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सिंगापुर में आया इमरजेंसी आर्बिट्रेशन फैसला भारत में भी लागू होगा। पिछले 29 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अमेजन ने दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के पिछले 22 मार्च के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फ्यूचर-रिलायंस सौदे के खिलाफ सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दिया था।
पिछले 18 मार्च को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फ्यूचर-रिलायंस सौदे के खिलाफ पारित इमरजेंसी अवार्ड को बरकरार रखते हुए फ्यूचर ग्रुप पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
सिंगल बेंच ने कहा था कि फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कूपन, किशोर बियानी और अन्य लोगों ने इमरजेंसी अवार्ड का उल्लंघन किया।
सिंगल बेंच ने कहा था कि आर्बिट्रेटर ने फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के संबंध में ग्रुप ऑफ कंपनी के सिद्धांत को सही ठहराया था।
कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को निर्देश दिया कि वो रिलायंस के साथ डील को आगे नहीं बढ़ाएं।
बता दें कि इमरजेंसी अवार्ड में आर्बिट्रेटर ने फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कूपन को रिलायंस के साथ लेन-देन के संबंध में 29 अगस्त 2020 के बोर्ड के प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोक दिया था।