भारत से UAE की उड़ानें 7 अगस्त से ‎फिर शुरू होंगी

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अबू धाबी: भारत के कुछ शहरों से संयुक्त अरब अमीरात के लिए उड़ानों का प‎रिचालन 7 अगस्त से फिर से शुरू होने वाला है।

जानकारी के मुता‎बिक संयुक्त अरब अमीरात के ए‎तिहाद एंयरलाइंस ने कहा है कि कुछ भारतीय शहरों से अबू धाबी के लिए उड़ानों का संचालन 7 अगस्त से फिर से शुरू होगा।

इसी क्रम में 10 अगस्त से एयरलाइन यूएई की यात्रा के लिए तीन और भारतीय शहरों से उड़ानें शुरू करेगी।

साथ ही ट्रांजिट यात्रियों के लिए पाकिस्तान के तीन शहरों, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी उड़ानों का संचालन शुरू किया जाएगा।

ए‎तिहाद ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि 7 से 9 अगस्त के बीच एयरलाइन चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम और नई दिल्ली से सेवाओं की शुरुआत करेगी।

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इसके बाद 10 अगस्त से भारत में अहमदाबाद (सिर्फ ट्रांजिट के लिए), हैदराबाद और मुंबई से उड़ानें शुरू की जाएंगी।

पाकिस्तान में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, बांग्लादेश में ढाका और श्रीलंका में कोलंबों से भी उड़ानें चलाई जाएंगी।

अबू धाबी पहुंचने पर सभी यात्रियों को 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। इस दौरान यात्रियों को एक ट्रैकिंग रिस्टबैंद पहनना अनिवार्य होगा।

एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि सभी यात्रियों को चौथे और आठवें दिन पीसीआर टेस्ट भी कराना होगा।

यात्रा करने के लिए फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिपसे मंजूरी लेना अनिवार्य है।

यात्रियों के पास उड़ान भरने से अधिकतम 48 घंटे पहले का नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए।

यह टेस्ट मुख्य शहर में एक अधिकृत लैब से कराया गया हो और रिजल्ट पर वैरीफिकेशन के लिए एक क्यूआर कोड लगा होना चाहिए।

फ्लाइट पर चढ़ने से चार घंटे पहले एक रैपिड कोविड-19 टेस्ट भी कराना होगा।

संयुक्त अरब अमीरात लौटने वाले यात्रियों के पास वैध रेजिडेंसी प्रूफ और यात्रा से कम से कम 14 दिन पहले यूएई के भीतर कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज प्राप्त करने का प्रूव होना चाहिए।

बिना वैक्सीन लगवाए लोगों में कुछ कैटेगरी के लोगों को वापसी की अनुमति होगी।

इसमें मेडिकल वर्कर, यूएई के टीचर, छात्र, यूएई में इलाज करा रहे मरीज, विशेष परिस्थितियों वाले निवासी और संघीय या स्थानीय सरकारी एजेंसियों के लिए काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं।

ये नई श्रेणियां यूएई के नागरिकों, राजनयिक मिशनों, आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों और गोल्डन वीजा धारकों को मिली पहले की छूट से अलग हैं।

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