मेदिनीनगर: जिला व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निरुपम कुमार की अदालत ने मिड-डे मील Mid Day Meal की राशि गबन करने के मामले में माता समिति के अध्यक्ष के केश्वरी भुईया व संयोजिका ममता देवी को तीन-तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त मामले में पांडे प्रेम प्रकाश शर्मा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने उक्त लोगों के विरुद्ध सतबरवा थाना में कांड संख्या 105/2019 भारतीय दंड विधान की धारा 409, 419, 420 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी।
इस संबंध में पीपी मुकेश कुमार ने बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय सतबरवा में मिड डे मील की राशि गबन किया गया था, जो राशि 12 लाख 87 हजार दो सौ रुपया था।
इस मामले में अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए केश्वरी भुईयां व ममता देवी को तीन-तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपया अर्थदंड लगाया है।