रांची: राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को पेरोल के मामले मिली राहत बरकरार है।
हाई कोर्ट ने उनकी पेरोल खत्म करने के आदेश पर लगायी गयी रोक 17 अगस्त तक बढ़ा दी है। साथ ही सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
एनोस एक्का को सरकार ने 90 दिनों की पेरोल दी थी। लेकिन बाद में कारा महानिरीक्षक ने आदेश जारी कर पेरोल की अवधि 60 दिनों की कर दी और उन्हें सरेंडर करने को कहा है।
कारा महानिरीक्षक के आदेश को एनोस ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इसमें कहा गया है कि सरकार के आदेश के बाद उनकी पेरोल में कटौती करना गलत है।
पूर्व में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पेरोल की अवधि कम करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
सरकार की ओर से दाखिल जवाब हाई कोर्ट के रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच सका था।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मौखिक कहा गया कि सरकारी नियम है कि 60 दिनों से अधिक अवधि की पेरोल नहीं दी जा सकती।
इसी कारण एनोस एक्का की पेरोल की अवधि 90 दिनों से घटा कर 60 दिन की गयी है।
इस पर प्रार्थी की ओर से कहा गया कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अभी तक कितने लोगों की पेरोल की अवधि 90 दिनों से कम कर 60 दिन की गयी है।
इस पर अदालत ने सरकार को 17 अगस्त को सभी मामलों पर जवाब देने का निर्देश दिया गया। हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।