रांची: झारखंड राज्य के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण के अधीन राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के रिक्त पद संविदा पर भरे जाने के लिए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2021 गठित की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति अधिकतम दो वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति, प्रोन्नति जो पहले हो तक अथवा 70 वर्ष की आयु तक होगा।
दो वर्ष तक नियुक्ति नहीं की जाती है तो अग्रेतर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर कार्रवाई की जा सकती है।
विभिन्न विभागों में प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारकों को यथा प्राध्यापक 2,20,000-2,50,000 रुपये एवं सह प्राध्यापक 1,88,000-2,00,000 रुपये तक मासिक मानदेय दिया जायेगा।
शैक्षणिक संवर्ग (फैकल्टी) के नहीं रहने के कारण चिकित्सा महाविद्यालय में शिक्षण कार्य बाधित होता है एवं नये सत्र में नामांकन पर रोक भी लगा दी जाती है। साथ ही महाविद्यालयों में एमबीबीएस सीटें घट जाती है या समाप्त हो जाती है।
अतएव इस उद्श्य से गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार एवं उच्चतर पद पर चिकित्सा शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए संविदा आधारित सह-प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति की आवश्यकता है।
बन्ना गुप्ता ने कहा है कि झारखंड में नियुक्ति को लेकर यह ऐतिहासिक फैसला है। इसके लागू होने के बाद एक तरफ राज्य में चिकित्सकों की नियुक्ति हो पायेगी जिससे स्वास्थ्य सेवाएँ मजबूत होगी और स्वस्थ झारखंड का सपना पूरा हो पायेगा।