रांची: झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो के न्यायाधिकरण में मंगलवार को भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दलबदल मामले की वर्चुअल सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान बाबूलाल के अधिवक्ता ने कहा कि मरांडी ने इस मामले में प्रारंभिक आपत्ति फाइल की है।
मरांडी के भाजपा में शामिल होने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग का आदेश आ चुका है। इसलिए स्पीकर के कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती।
वहीं दूसरी ओर विधायक बंधु तिर्की, प्रदीप यादव और दीपिका पांडेय सिंह की ओर से सुनवाई में वर्चुअल उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि यह दल बदल का मामला विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में है।
भारत निर्वाचन आयोग को इसमें कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने इस मामले की शीघ्र सुनवाई पूरी कर विधानसभा अध्यक्ष से आदेश पारित करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि मरांडी झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीतकर भाजपा में शामिल हुए हैं।
ऐसा कर उन्होंने जनादेश का उल्लंघन किया है। इस पर मरांडी के अधिवक्ता ने कहा कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को पहले ही झाविमो से निष्कासित कर दिया गया था।
इसलिए मरांडी ने विधिवत रूप से पार्टी को भाजपा में मर्ज कराया। यह दल बदल का मामला नहीं है।
स्पीकर ने कहा कि मामले की सुनवाई जारी रहेगी। अगली सुनवाई की तिथि बाद में घोषित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग की मंजूरी के बावजूद बाबूलाल मरांडी को झारखंड विधानसभा में बतौर भाजपा विधायक मान्यता नहीं मिली है।