रांची: झारखंड में अब छठी व उससे ऊपर की कक्षाएं व आवासीय स्कूल 20 सितंबर से शुरू होंगी।
राज्य सरकार के अधिसूचना के मुताबिक, कक्षाओं में सभी शिक्षकों, छात्रों व कर्मियों को मास्क पहननना अनिवार्य होगा।
ऑनलाइन कक्षा के लिए डिजिटल कंटेंट भी मुहैया कराने का आदेश आपदा प्रबंधन विभाग ने दिया है।
आदेश के मुताबिक, कक्षाओ में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। आफ लाइन कक्षाओं के लिए छात्रों के अभिभावकों की मंजूरी जरूरी होगी।
कक्षाओं में सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। ऑफलाइन टेस्ट और परीक्षाओं पर रोक लगायी गई है।
स्कूल में एसी का प्रयोग नहीं करने का निर्देश भी दिया गया
आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश दिया है कि सभी शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मियों के लिए कोविड का टीका अनिवार्य है।
जिला प्रशासन को समय समय पर स्कूलों में जाकर यह जांचना होगा कि स्कूलों में कोविड प्रोटोकाल का पालन हो रहा है या नहीं।
स्कूल में एसी का प्रयोग नहीं करने का निर्देश भी दिया गया है। कॉलेजों में भी यूजीसी के गाइडलाइंस के पालन का निर्देश दिया गया है।
कोचिंग सेंटरों में भी 18 साल से कम उम्र के छात्रों के आने पर प्रतिबंध है। खेल – कूद की ट्रेनिंग सेंटरों को भी खोलने का निर्देश दिया गया है।
स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। बसों के इंटर स्टेट मूवमेंट को जारी रखा गया है।