नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आधार कार्ड को PAN कार्ड से लिंक करने की आखिरी 30 सिंतबर 2021 से बढ़ा कर 31 मार्च 2022 कर दी है।
एक अधिकारिक बयान में इसकी घोषणा कर बताया गया कि सरकार ने PAN को बायोमेट्रिक आईडी आधार से जोड़ने की समयसीमा छह महीने बढ़ाकर मार्च 2022 कर दी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि Covid-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ा दी गई है, जिससे अनुपालन में आसानी होगी।
CBDT ने कहा, “PAN को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स विभाग को आधार नंबर की जानकारी देने की समयसीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।”
साथ ही, इनकम टैक्स अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।
इसके अलावा, बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समयसीमा भी मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है।
PAN को Aadhar से कैसे करें लिंक:
– सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करना होगा।
– लेफ्ट साइड में आपको AAdhar सेक्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है।
– अब आपको PAN नंबर, Aadhar नंबर और नाम दर्ज करना है।
– फिर इसके बाद Captche भरना है।
– अब लिंक Aadhar पर क्लिक करें और आपके PAN से आधार की लिंकिंग पूरी हो जाएगी।
क्यों जरूरी है PAN-Aadhar लिंक करना?
बैंक अकाउंट खोलने, बैंक अकाउंट में कैश जमा करने, डीमैट अकाउंट खोलने, अचल संपत्तियों के लेनदेन और प्रतिभूतियों में लेनदेन सहित कई वित्तीय लेनदेन के लिए PAN अनिवार्य है।
पैन कार्ड देश के सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा स्वीकृत फोटो आइडेंटिफिकेशन का भी एक साधन है।
ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आधार बायोमेट्रिक बेस्ड है और किसी दूसरे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो दोनों को लिंक करना प्रशासन के लिए जरूर है।