न्यूज़ अरोमा रांची: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बुधवार को हटिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल के आवास को खाली करने के मामले में दायर एलपीए याचिका पर सुनवाई हुई।
न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की।
वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा।
अदालत ने मामले में आंशिक सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के जवाब पर विधायक को प्रति शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाब पेश किया गया था।
इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कई प्रश्न उठाए गए, उसी पर अदालत ने उन्हें सरकार के जवाब पर अपना लिखित जवाब पर पेश करने को कहा था।
अधिवक्ता की बीमार होने के कारण जवाब पेश नहीं किया जा सका। अब 14 दिसंबर को मामले में सुनवाई होगी।
भाजपा के हटिया से विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली करने के लिए राज्य सरकार ने नोटिस जारी किया था।
उसी नोटिस को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी। उस याचिका पर हाईकोर्ट के एकल पीठ ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विधायक ने एकल पीठ के आदेश को हाई कोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी है। उस एलपीए याचिका पर सुनवाई के दौरान विधायक को सरकार के जवाब पर जवाब पेश करने को कहा है।